पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा

अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को स्पेशल प्रोटेक्श ग्रुप (एसपीजी) कमांडो की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए एसपीजी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह लोकसभा में एक्ट में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बच्चों राहुल और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा लगभग तीन दशक बाद वापस ले ली है।


इसके कुछ ही दिन बाद सरकार एसपीजी एक्ट में संशोधन करने का फैसला कर लिया। इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि प्रस्तावित विधेयक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (अमेंडमेंट) बिल को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश करने के लिए सरकार की कार्यसूची में शामिल किया गया है।


एसपीजी एक्ट में यह है प्रावधान


एसपीजी एक्ट के अनुसार प्रधानमंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। साथ ही कोई पूर्व प्रधानमंत्री और पारिवारिक सदस्यों को पद छोड़ने की तारीख से एक साल तक के लिए यह सुरक्षा मिलती है। एक साल के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और खतरे के स्तर के अनुसार आगे की एसपीजी सुरक्षा तय की जाती है। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एसपीजी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।